(फ्री स्कूटी) Rajasthan Divyang Scooty Yojana 2024 | विकलांग स्कूटी योजना राजस्थान: विवरण, पात्रता व आवेदन प्रक्रिया

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Rajasthan Divyang Scooty Yojana 2024: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा राजस्थान दिव्यांग स्कूटी योजना की शुरुआत की गई है जिसके अंतर्गत राज्य के विकलांग लोगों को सरकार के द्वारा स्कूटी दी जाएगी ताकि उन्हें आने-जाने में  सहायता मिलेगी| 

ऐसे में  अगर आप राजस्थान में रहते हैं और आप एक दिव्यांग है तो आप राजस्थान दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत आवेदन कर सकते है ताकि आपको स्कूटी मिल सके| ऐसे में अगर आप राजस्थान दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत आवेदन करना चाहते है लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या है उसके बारे में नहीं जानते हैं तो आज का आर्टिकल में हम आपको Rajasthan Divyang Scooty Yojana 2024 से संबंधित पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे| इसलिए अनुरोध है कि आर्टिकल पर बने रहे – 

Rajasthan Divyang Scooty Yojana 2024 – Overview 

योजना का नामराजस्थान दिव्यांग स्कूटी योजना 2024
किसके द्वारा शुरू किया गया हैराज्य के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा 
लाभार्थी50% शारीरिक रूप से दिव्यांग लोग
साल 2024
कौन से विभाग के अंतर्गत संचालित होगासामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, राजस्थान
योजना का प्रकारराज्य स्तर की योजना
योजना का उद्देश्यविकलांग लोगों को स्कूटी प्रदान करना
अंतिम दिनांक30 नवम्बर 2024
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक नोटिफिकेशनक्लिक करें
आधिकारिक वेबसाइट https://sso.rajasthan.gov.in/signin

 राजस्थान दिव्यांग स्कूटी योजना क्या है (What is Rajasthan Divyang Scooty Yojana)

Rajasthan Divyang Scooty Yojana

विकलांग स्कूटी योजना की शुरुआत राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किया गया है| इसके माध्यम से राज्य के दिव्यांग लोगों को सरकारी स्कूटी देगी| हम आपको बता दें कि इसके अंतर्गत कुल मिलाकर 5000 लोगों को स्कूटी देने की योजना  सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है|

राजस्थान दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए आवश्यक योग्यता (Eligibility for Rajasthan Divyang Scooty Yojana)

मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित प्रकार की योग्यता का मापदंड निर्धारण किया गया है जिसका विवरण हम आपको नीचे दे रहे हैं आए जानते हैं-

  •  इस योजना में जो 50% शारीरिक रूप से दिव्यांग लोगों को योजना का लाभ मिलेगा|
  • केवल राजस्थान राज्य के निवासी ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है|
  • दिव्यांग को  दो पहिया वाहन चलाना आना आता हो|
  •  गरीब परिवार या आर्थिक रूप से कमजोर (Economically Backward Class – EWS) संबंध होना चाहिए|
  • ऑनलाइन आवेदन करने वाले विकलांग व्यक्ति के पास पहले से ही कोई दुपहिया, तिपहिया या चौपहिया वाहन नहीं होना चाहिए|

राजस्थान दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए ऐज लिमिट 

मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत आवेदन करने की उम्र सीमा 15 से 45 साल की आयु सीमा निर्धारित की गयी है| अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति नौकरी करता है या वह महाविद्यालय में पढाई कर रहा है और उसकी आयु 15 से 29 साल के मध्य है तो उनको इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी|

राजस्थान दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents for Rajasthan Divyang Scooty Yojana)

  • आधार कार्ड 
  • राशन कार्ड 
  • आयु प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • विकलांगता प्रमाण पत
  •  पासपोर्ट साइज फोटो
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर

राजस्थान दिव्यांग स्कूटी योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  •  विकलांग स्कूटी योजना के तहत कुल मिलाकर 5000 स्कूटी वितरण की जाएगी|
  • Viklang Scooty Yojana के तहत सिर्फ विकलांग नागरिक आवेदन कर सकते हैं। 
  • 15 से 45 वर्ष की उम्र होनी चाहिए तभी जाकर आप विकलांग स्कूटी योजना के तहत आवेदन कर पाएंगे|
  • राजस्थान राज्य सरकार स्कूटी वितरण के समय उन विकलांग नागरिकों को प्राथमिकता देगी जिनकी उम्र 15 से 29 वर्ष के बीच है।  लेकिन उनके लिए नौकरी करना और पढ़ाई करना आवश्यक होगा|
  • योजना के तहत बांटी जाने वाली स्कूटी पूरी तरह निशुल्क होगी इसके लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। 
  • राजस्थान सरकार का कहना है की योजना के तहत दी जाने वाली स्कूटी विकलांग नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाएगी|
  • योजना के लिए नागरिक घर बैठे अपने टैबलेट , लैपटॉप , मोबाइल की सहायता से  ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है|
  • योजना के द्वारा विकलांग लोगों को स्कूटी देकर उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाएगा|

राजस्थान दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए आवेदन शुल्क

राजस्थान विकलांग स्कूटी योजना के तहत अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई भी फीस आपको देने की जरूरत नहीं है यानी  इस योजना के लिए आप नि:शुल्क आवेदन कर सकते हैं|

राजस्थान दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

विकलांग स्कूटी योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया काफी आसान है जिसका पूरा विवरण हम आपको नीचे  दे रहे हैं –

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  • अब आप होम पेज पर पहुंच जाएंगे यहां पर आपको एसएसओ आईडी और पासवर्ड डालना होगा|
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  • एसएसओ आईडी अगर आपके पास नहीं है तो आपको सबसे पहले अपना एसएसओ आईडी बनाना होगा तभी आप योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे|
  • अब आप यहां पर लॉगिन हो जाएंगे |
  • इसके अब आपके सामने SJMS DSAP आईकन उसपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं दिखाई दे तो आपको सर्च ऑप्शन में जाकर SJMS DSAP सर्च करना पड़ेगा।
  • जिसके  बाद  आपके सामने इस योजना का लिंक आएगा उस पर क्लिक करेंगे|
  • अब आपके सामने योजना का आवेदन पत्र ओपन होगा जहां जो भी जानकारी आपसे मांगी जाएगी जाएगी उसका विवरण देंगेl
  • अब आपको महत्वपूर्ण दस्तावेज को अपलोड करना पड़ेगा।
  • इस तरह से आप दिव्यांग स्कूटी योजना 2024 online form भर सकते है। 

राजस्थान दिव्यांग स्कूटी योजना से जुड़े प्रश्न

  1. मुख्यमंत्री फ्री स्कूटी वितरण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

    मुख्यमंत्री फ्री स्कूटी योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करेंगे उसकी प्रक्रिया का विवरण हमने आपको आर्टिकल में दिया है जिसको फॉलो करके आप आसानी से आवेदन कर सकते है|

  2. दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा?

    दिव्यांग स्कूटी योजना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है|

  3. SSO पोर्टल हेतु हेल्पलाइन नंबर क्या है ?

    SSO पोर्टल का हेल्पलाइन नंबर ans. 0141-2925554, 2925555, 2925561, 2925562 है। इस नंबर पर फोन कर कर आप अपनी समस्या का निवारण कर सकते हैं|

  4. राजस्थान सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट क्या है ?

    राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://rajasthan.gov.in/ है।

  5. 2024 में विकलांगों को स्कूटी कब दी जाएगी?

    विकलांग स्कूटी योजना के लिए आवेदन करने के बाद और योग्य होने के बाद 2024 में विकलांगों को स्कूटी दी जाएगी।

निष्कर्ष

उम्मीद है कि आपको यह आर्टिकल अच्छा लगा होगा| अगर आपको यह आर्टिकल अच्छा लगा हो तो इस आर्टिकल को अपने दोस्तों और सोशल मीडिया में अवश्य शेयर करें| 

अगर आपका इस आर्टिकल से सम्बंधित कोई सुझाव या प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कर सकते है| हम आपके कमेंट का हर संभव जवाब देने की जल्द से जल्द से कोशिश करेंगे|

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